जमा और निकासी

Bank Deposit- बैंक डिपॉजिट
क्या होते हैं बैंक डिपॉजिट
बैंक डिपॉजिट (Bank Deposit) वह धन होता है जिसे सुरक्षापूर्वक रखने के लिए बैंकिंग संस्थानों में रखा जाता है। ये डिपॉजिट, खातों में जमा किए जाते हैं जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, चेकिंग अकाउंट, मनी मार्केट अकाउंट, काॅल डिपॉजिट अकाउंट और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट (सीडी)। सेविंग्स अकाउंट, चेकिंग अकाउंट बैंक डिपॉजिट को स्वीकार करते हैं। ज्यादातर बैंक डिपॉजिट जमा और निकासी एफडीआईसी द्वारा 250,000 डाॅलर तक इंश्योर्ड होते हैं। खाताधारक के पास जमा किए गए फंड को विदड्रॉ करने का अधिकार होता है जैसा कि खाता समझौते से संबंधित शर्तों और नियमों में निर्धारित किया जाता है।
बैंक डिपॉजिट किस प्रकार काम करता है?
डिपॉजिट अपने आप में बैंक द्वारा जमाकर्ताओं के प्रति एक बकाया देनदारी है। बैंक जमा किए गए वास्तविक फंड के बजाय इसे देनदारी के रूप में उल्लेख करता है। जब कोई व्यक्ति खाता खोलता है और कैश डिपॉजिट करता है तो वह कैश के प्रति लीगल टाइटल सरेंडर कर देता है और यह बैंक का एक एसेट बन जाता है।
बैंक डिपॉजिट के प्रकार
करेंट (डिमांड डिपॉजिट) अकाउंट: एक करेंट अकाउंट जिसे डिमांड डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है, एक बेसिक चेकिंग अकाउंट होता है। उपभोक्ता पैसे जमा करते हैं और जमा किया गया धन खाताधारक द्वारा मांगे जाने पर विदड्रॉ किया जा सकता है। ये खाते अक्सर खाताधारक को बैंक कार्ड, चेक या ओवर द काउंटर विदड्रॉ स्लिप का उपयोग करने के जरिए फंड को विदड्रॉ करने की अनुमति देते हैं।
सेविंग्स अकाउंट: सेविंग्स अकाउंट खाताधारकों को उनकी जमा पर ब्याज अदा करता है। कुछ मामलों में, खाताधारकों को मासिक शुल्क अदा करना पड़ता है अगर वे जमा पर निर्धारित बैलेंस नहीं रखते। मनी मार्केट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट की तुलना में थोड़ा अधिक ब्याज देता है लेकिन उससे जुड़ी पाबंदियां भी होती हैं।
कॉल डिपॉजिट अकाउंट: इन खातों में चेकिंग और सेविंग्स अकाउंट दोनों की विशेषताएं होती हैं और ये खाताधारकों को उनके पैसे तक सहज पहुंच उपलब्ध कराते हैं, साथ ही उनके डिपॉजिट पर ब्याज अर्जित करने का लाभ भी देते हैं।
सीडी/टाइम डिपॉजिट अकाउंट: टाइम डिपॉजिट अकाउंट एक निर्धारित अवधि तक खाते में पैसे रखने के एवज में पारंपरिक सेविंग्स खातों की तुलना में अधिक ब्याज देते हैं।
PAN-Aadhar Mandatory: अब 20 लाख से ज्यादा जमा-निकासी पर पैन-आधार जरूरी, इन खातों पर नियम लागू
PAN And Aadhar Are Mandatory: देश में लागू नए नियमों के तहत बैंक या पोस्ट-ऑफिस में 20 लाख रुपये से अधिक राशि जमा करते हैं या निकालते हैं, तो इसके लिए पैन नंबर या आधार कार्ड देना जरूरी है.
By: ABP Live | Updated at : 26 May 2022 12:41 PM (IST)
Cash Deposits Withdrawals Rule: एक वित्तवर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की जमा और निकासी पर नया नियम देश भर में बुधवार से लागू हो गया है. ऐसे मामले में ग्राहक को पैन कार्ड या आधार देना जरूरी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि यह नियम बैंक, डाकघर या सहकारी सोसायटी में खोले गए एक या फिर उससे ज्यादा सभी खातों (Accounts) पर लागू होगा. ऐसे में हर व्यक्ति को इसका पालन करना होगा.
हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि चालू वित्त वर्ष में 26 मई से पहले हुए लेनदेन पर नया नियम लागू होगा या नहीं. अब तक तो ये बैंक अधिकारियों को सुनिश्चित करना होता है कि जो व्यक्ति पैसा जमा कर रहा है या निकाल रहा है, उसके पास पैन कार्ड है या नहीं.
अभी तक साल में नकदी जमा करने या निकालने के लिए सीमा तय नहीं थी. जिस पर पैन या आधार (PAN of Aadhaar) की जरूरत हो. इससे बड़े पैमाने पर नकदी को इधर से उधर किया जाता था. हालांकि एक दिन में 50 हजार रुपये की निकासी या जमा पर यह नियम जरूर लागू था.
नकदी के लेन देन पर रहेगी विभाग की नजर
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इसके पीछे सरकार का मकसद नकदी के लेन-देन का पता करते रहना है. यह नियम केवल बैंकों या डाकघर के लिए ही नहीं होगा, बल्कि सहकारी सोसाइटियों पर भी लागू होगा. इसी के साथ साथ अगर आप नया चालू खाता खोलते हैं तो उसके लिए भी पैन जरूरी कर दिया गया है.
जानकारों का कहना है कि इस नए नियम के तहत सरकार अर्थव्यवस्था में नकदी को रोकने की कोशिश करेगी. सालाना विवरण (AIS) और टीडीएस (TDS) के सेक्शन 194 N के जरिये सरकार पहले से ही इसे ट्रैक कर रही है. पर अब बहुत ही आसानी से नकदी के लेन-देन का पता जमा और निकासी लगाया जा सकेगा.
छोटे लेनदेन के जरिये टैक्स चोरी की आशंका
नोटबंदी के बाद से भी बड़े पैमाने पर छोटे लेनदेन होते रहे हैं. इसका जमा और निकासी पता लगा पाना सरकार के लिए आसान नहीं था. इससे बड़े पैमाने पर कर की भी चोरी होती थी. पर अब जमा और निकासी नए नियम से एक-एक रुपये तक के लेनदेन का पता किया जा सकता है. सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक कर दिया है. इसलिए पैन की जगह आधार कार्ड भी इस लेनदेन के लिए मान्य होगा.
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Published at : 26 May 2022 12:41 PM (IST) Tags: Money Aadhaar PAN हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: News in Hindi
आज से बदल गए नियम, अब बैंक में 20 लाख से ज्यादा जमा-निकासी पर पैन या आधार जरूरी
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की जमा और निकासी पर यह नियम बुधवार से लागू हो गया है। ऐसे मामले में ग्राहक को पैन कार्ड या आधार देना जरूरी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना में कहा कि यह नियम बैंक, डाकघर या सहकारी सोसायटी में खोले गए एक या फिर उससे ज्यादा सभी खातों पर लागू होगा।
हर व्यक्ति को इसका पालन करना होगा। यह स्पष्ट नहीं है कि चालू वित्त वर्ष में 26 मई से पहले हुए लेनदेन पर नया नियम लागू होगा या नहीं। अब तक बैंक अधिकारियों को सुनिश्चित करना होता है कि जो व्यक्ति पैसा जमा कर रहा है या निकाल रहा है, उसके पास पैन कार्ड है या नहीं।
वैसे अभी तक साल में नकदी जमा करने या निकालने के लिए सीमा तय नहीं थी। जिस पर पैन या आधार की जरूरत हो। इससे बड़े पैमाने पर नकदी को इधर से उधर किया जाता था। हालांकि एक दिन में 50 हजार रुपये की निकासी या जमा पर यह नियम जरूर लागू था।
इसके पीछे सरकार का मकसद नकदी के लेन-देन का पता करना है। यह नियम केवल बैंकों या डाकघर के लिए ही नहीं होगा, बल्कि सहकारी सोसाइटियों पर भी लागू होगा। इसी के साथ अगर आप नया चालू खाता खोलते हैं तो उसके लिए भी पैन जरूरी कर दिया गया है।
जानकारों का मानना है कि इस नए नियम के तहत सरकार अर्थव्यवस्था में नकदी को रोकने की कोशिश करेगी। सालाना विवरण (एआईएस) और टीडीएस के सेक्शन 194 एन के जरिये सरकार पहले से ही इसे ट्रैक कर रही है। पर अब बहुत ही आसानी से नकदी के लेन-देन का पता लगाया जा सकेगा।
नोटबंदी के बाद से भी बड़े पैमाने पर छोटे लेनदेन हो रहे हैं। इसका पता लगा पाना सरकार के लिए आसान नहीं था। इससे बड़े पैमाने पर कर चोरी होती थी। पर अब नए नियम से एक-एक रुपये तक के लेनदेन का पता किया जा सकता है। सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक कर दिया है। इसलिए पैन की जगह आधार कार्ड भी इस लेनदेन के लिए मान्य होगा।
'बैंक निकासी'
ग्राहक हर महीने अपने बैंक के एटीएम से पांच बार बिना किसी शुल्क के कैश निकाल सकते हैं. वहीं, किसी और बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करने पर यह लिमिट तीन बार है. नॉन-मेट्रो जमा और निकासी शहरों में ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम में भी पांच ट्रांजैक्शन बिना किसी शुल्क के कर सकते हैं.
ED ने बीते शुक्रवार जमा और निकासी को बताया था कि उसने क्रिप्टो एक्सचेंज ‘वजीरएक्स’ (WazirX) के एक डायरेक्टर पर छापा मारकर 64.67 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस जमा और निकासी को फ्रीज कर दिया है।
ED ने बीते शुक्रवार को बताया था कि उसने क्रिप्टो एक्सचेंज ‘वजीरएक्स’ (WazirX) के एक डायरेक्टर पर छापा मारकर 64.67 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना में कहा कि एक वित्त वर्ष में बैंकों से बड़ी राशि का लेनदेन करने के लिए पैन नंबर की जानकारी देना या आधार की बायोमीट्रिक पुष्टि करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी यह जरूरी होगा.
रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कार्ड धोखाधड़ी पर अंकुश के लिए कदम उठाने की घोषणा की. इसके तहत रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को एटीएम (ATM) से बिना कार्ड (कार्डलेस) के नकदी निकासी की सुविधा शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया है.
RBI ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई अंकुश लगा दिए हैं. इन अंकुशों के तहत बैंक के ग्राहकों के लिए अपने खातों से निकासी की सीमा 10,000 रुपये तय की गई है. बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है.
New Changes from 1st November, 2021 : बैंक ऑफ बड़ौदा ने रकम निकासी औऱ जमा करने पर 150 रुपये का सर्विस चार्ज लगा दिया है. रेलवे की टाइम टेबल (railway time table )भी 1 नवंबर से जमा और निकासी बदल जाएगी. इससे तमाम ट्रेनों के आने और जाने के समय में भी बदलाव हो जाएगा.
एनआरआई के हाई वैल्यू बैंक खाते से अवैध तरीके से इंटरनेट बैंकिंग के जरिये हैकिंग कर नगदी निकालने वाले जालसाजों के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. एचडीएफसी बैंक के 3 कर्मचारियों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इन लोगों ने एनआरआई के खाते से 5-6 करोड़ रुपये निकालने जमा और निकासी की कोशिश की थी.
SBI ने हर माह चार बार से ज्यादा एटीएम या ब्रांच से नकद निकासी (ATM Transaction) पर शुल्क लगा दिया है. बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट के खाताधारकों को 1 जुलाई से चार बार से ज्यादा एटीएम से नकद निकासी पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा.
इस हड़ताल के चलते बैंकों की शाखाओं में जमा, निकासी, चेक क्लीयरैन्स तथा लोन अप्रूवल जैसी सेवाएं प्रभावित होंगी. हालांकि ATM सेवाएं निर्बाध जारी रहने की संभावना है. बैंक 13 मार्च को माह का दूसरा शनिवार तथा 14 मार्च को रविवार होने के कारण बंद रहे थे, जिसकी वजह से नियमित बैंकिंग सेवाएं इस हड़ताल के चलते अब लगातार चार दिन तक बंद रहेंगी.
बैंकों में 20 लाख रुपये से ज्यादा जमा या निकासी के लिए पैन-आधार जरूरी, आखिर क्यों सरकार ने बदला नियम
सरकार ने 20 लाख से ज्यादा की जमा-निकासी पर नियम बदल दिए हैं.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10 मई को एक नोटिफिकेशन जारी कर बैंकों में पैसे जमा कराने और निकालने के नियमों में कुछ बदलाव किया है. अब एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की रकम बैंक में जमा कराने या निकालने के लिए पैन (PAN) या आधार (Aadhar) देना अनिवार्य कर दिया गया है.
- News18Hindi
- Last Updated : May 12, 2022, 10:06 IST
नई दिल्ली. काले धन पर लगाम लगाने और इनकम टैक्स (Income Tax) के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है. पिछले महीने ही सरकार ने इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ा दिया था. इससे ऐसे बहुत से लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना जमा और निकासी अनिवार्य हो गया है, जिनकी आय आयकर के दायरे में नहीं आती है.
अब सरकार ने बैंकों में पैसा जमा कराने और निकालने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. नए नियमों के तहत अब बैंकों में 20 लाख रुपये से ज्यादा की जमा और निकासी रकम जमा करने या निकालने के लिए पैन (PAN) या आधार (Aadhar) देना अनिवार्य कर दिया है. 10 मई को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इन नियमों को लागू कर दिया है. इन नियमों का उद्देश्य भी ऐसे लोगों के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना है, जिनके पास अभी तक परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) नहीं है.
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2022, के तहत नए नियम बनाए हैं. इन नए नियमों के लागू होने के बाद अब अगर कोई व्यक्ति किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में एक या एक से अधिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में कुल 20 लाख रुपये या उससे अधिक राशि जमा करता है तो उसे पैन या आधार कार्ड देना होगा.
इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर एक या एक से अधिक खातों में से एक वित्तीय वर्ष में कुल 20 लाख रुपये या उससे अधिक राशि निकलवाता है तो उसे पैन या आधार कार्ड देना होगा. यहीं नहीं, अब बिना पैन या आधार कार्ड के किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में बिना पैन और आधार के करंट या कैश क्रेडिट अकाउंट नहीं खुलवा पाएगा.
नांगिया एंड कंपनी एलएलपी में पार्टनर शैलेश कुमार का कहना है कि सरकार अपने टैक्सपेयर बेस को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसलिए सरकार ने अब ऐसे लोगों को टैक्स दायरे में लाने के लिए नए नियम बनाए हैं जो बड़े ट्रांजेक्शन तो करते हैं, पर उनके पास पैन कार्ड नहीं है. शैलेश का कहना है कि बड़े ट्रांजेक्शन करने वाले लोग जब एक बार पैन मुहैया करा देंगे तो उनकी ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना आसान हो जाएगा.
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